चार दिन में 23,000 लोगों ने दाखिल किया आयकर रिटर्न, जानिए क्या है ITR-1, ITR-2, ITR-4 फॉर्म
Income Tax Return Filing: केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने टैक्स पेयर्स को 1 अप्रैल, 2024 से आकलन वर्ष 2024-25 (वित्तीय वर्ष 2023-24) के लिए अपनी आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने की सुविधा दी है.
Income Tax Return Filing: केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) जमा करने से संबंधित फॉर्म ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध करा दिए गए हैं. आईटीआर-1, आईटीआर-2 और आईटीआर-4, करदाताओं के लिए अपनी रिटर्न दाखिल करने के लिए 1 अप्रैल, 2024 से ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं. यही नहीं, कंपनियां 1 अप्रैल से आईटीआर-6 के जरिए भी अपनी आईटीआर दाखिल कर सकेंगी. बीते चार दिन में करीब 23,000 रिटर्न दाखिल किए जा चुके हैं.
Income Tax Return Filing: टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का खाका कराया गया है उपलब्ध, इस पोर्टल पर कर सकते हैं लॉग इन
ई-रिटर्न मध्यस्थों (ERI) की सुविधा के लिए, आईटीआर-1, आईटीआर-2, आईटीआर-4 और आईटीआर-6 के लिए जेएसओएन खाका और आंकलन वर्ष 2024-25 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट का खाका भी उपलब्ध कराया गया है. ई-फाइलिंग पोर्टल के डाउनलोड सेक्शन के तहत आप पहुंच सकते हैं. आईटीआर 3, 5 और 7 दाखिल करने की सुविधा शीघ्र ही उपलब्ध कराई जाएगी. आयकर रिटर्न के लिए आप https://eportal.incometax.gov.in/iec/foservices/#/login पर लॉग इन कर सकते हैं.
Income Tax Return Filing: जानिए क्या होता है आईटीआर फॉर्म 1 और फॉर्म 4
सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि उसने करदाताओं को आकलन वर्ष 2024-25 (वित्त वर्ष 2023-24 के लिए प्रासंगिक) के लिए एक अप्रैल, 2024 से अपने आईटीआर दाखिल करने की सुविधा दी है. आईटीआर फॉर्म 1 (सहज) और आईटीआर फॉर्म 4 (सुगम) बड़ी संख्या में छोटे और मझोले करदाताओं की जरूरतों को पूरा करते हैं. वहीं आईटीआर-2 आवासीय संपत्ति से आय वाले लोगों द्वारा दाखिल किया जाता है. ITR फॉर्म 1 को 50 लाख रुपये तक की आय वाला निवासी व्यक्ति दायर कर सकता है. यह आय वेतन, एक गृह संपत्ति, अन्य स्रोत (ब्याज) और 5,000 रुपये तक की कृषि आय हो सकती है.
For the first time in recent times, CBDT has enabled taxpayers to file their Income Tax Returns (ITRs) for AY 2024-25 (relevant to FY 2023-24) on the first day of the new FY (1st April onwards)!
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) April 4, 2024
A giant step towards ease of compliance & seamless taxpayer services!
✅ITR-1,… pic.twitter.com/2O2EDnv0jp
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आईटीआर फॉर्म 4 (सुगम) फॉर्म को ऐसे व्यक्तियों, हिंदू अविभाजित परिवारों और फर्मों (एलएलपी को छोड़कर) द्वारा दायर किया जा सकता है जिनकी व्यवसाय और पेशे से कुल आय 50 लाख रुपये तक है. सीबीडीटी ने आईटीआर फॉर्म को पहले ही अधिसूचित कर दिया था. सीबीडीटी ने कहा कि आईटीआर 3, 5 और 7 फॉर्म दाखिल करने की सुविधा भी जल्द उपलब्ध कराई जाएगी.
10:15 PM IST